प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ और उनकी पत्नी, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है...
Prayagraj News : प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ और उनकी पत्नी, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपों से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन सपा प्रत्याशी रेवती रमण सिंह ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उनके ऊपर हमला किया गया।
2023 में खारिज हुई मंत्री की याचिका
वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मंत्री नंदी, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 2023 में मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद मंत्री और उनकी पत्नी ने अदालत में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट का फैसला
इसके बाद, मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री नंदी और उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
नकली सामग्री बेचने के मामले में भी फैसला
इस बीच, नंद गोपाल नंदी के नाम से जुड़े एक अन्य मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया। घूरपुर थाना क्षेत्र में नंदी ब्रांड की बोरियों में नकली खाद्य सामग्री बेचने के आरोपी वरुण केसरवानी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। कंपनी के मैनेजर ने वरुण के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला जज सिद्धार्थ कुमार वागब ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत अर्जी को मंजूरी दी।
मंत्री और पूर्व महापौर को मिली राहत
2014 के चुनावी हिंसा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के इस आदेश से मंत्री नंद गोपाल नंदी और उनकी पत्नी को बड़ी राहत मिली है। यह मामला लंबे समय से उनके खिलाफ चल रहा था। हाईकोर्ट का यह आदेश कानूनी प्रक्रिया में एक अहम मोड़ है, जबकि दूसरी ओर नकली सामग्री बेचने के मामले में भी आरोपी को जमानत मिलने से मामला तूल पकड़ सकता है।
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