फर्रुखाबाद में 19 साल पहले तीन पुलिसकर्मियों और एक ग्रामीण की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए कलुआ गैंग के कटरी किंग देवेंद्र फौजी ने सजा-ए-मौत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में...
Prayagraj News : हाईकोर्ट पहुंचा दस्यु सम्राट देवेंद्र फौजी, सजा-ए-मौत को चुनौती दी, जानें पूरा मामला...
![हाईकोर्ट पहुंचा दस्यु सम्राट देवेंद्र फौजी, सजा-ए-मौत को चुनौती दी, जानें पूरा मामला...](https://image.uttarpradeshtimes.com/add-a-heading-2024-06-18t130328004-43947.jpg)
Jun 18, 2024 13:05
Jun 18, 2024 13:05
- साल 2005 में कलुआ गैंग 3 पुलिसकर्मियों और एक ग्रामीण को मार दिया था।
- 29 मार्च को फर्रुखाबाद की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।
क्या है पूरा मामला
29 मार्च को फर्रुखाबाद की विशेष अदालत ने देवेंद्र फौजी को तीन पुलिसकर्मियों और एक ग्रामीण की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। उस पर 7.05 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। मामला फर्रुखाबाद के कपिल थाना क्षेत्र का है। साल 2005 से पहले तक कटरी (बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में गंगा-रामगंगा किनारे के इलाके) में कलुआ गिरोह आतंक का पर्याय बन चुका था। कपिल थाने के दरोगा आनंद कुमार सिपाहियों, पीएसी जवानों व ग्रामीणों के साथ नौ सितंबर 2005 को डकैत कलुआ की तलाश में कटरी में कॉबिंग करने गए थे। इसी दौरान डकैत कलुआ यादव, नरेश धीमर, विनोद पंडित व छह अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से नाव सवार पीएसी के एचसीपी चंद्रपाल सिंह, सिपाही इशरत अली, दिलीप कुमार व ग्रामीण दृगपाल की मौके पर मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया
फर्रुखाबाद में 19 साल पहले तीन पुलिस वालों और ग्रामीण की हत्या के मामले में निचली अदालत ने 29 मार्च को देवेंद्र फौजी को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देवेंद्र फौजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान, राम मनोहर राम और नारायण मिश्रा की अदालत ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर सरकार से जबाव तलब किया है।
Also Read
![मामले में 8 लोग दोषी करार, भांजा भी निर्दोष साबित मामले में 8 लोग दोषी करार, भांजा भी निर्दोष साबित](https://image.uttarpradeshtimes.com/babloo-srivastava-don-12236.jpg)
5 Jul 2024 02:35 PM
अंडरवर्ल्ड डॉन और किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात बबलू श्रीवास्तव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बबलू के साथ उसका भांजा संकल्प भी बरी करार दिया गया है। और पढ़ें