वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से प्रयागराज में भी हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर जिन संपत्तियों को लेकर विवाद है या फिर कब्जा है उन्हें लेकर अटकलें भी शुरू हो गई हैं
Waqf Board Bill : केंद्र सरकार के नए बिल पर प्रयागराज में विवाद जारी, संपत्तियों की मांगी पूरी जानकारी
Aug 07, 2024 00:54
Aug 07, 2024 00:54
संपत्तियों पर किरायेदारी को लेकर विवाद जारी
प्रयागराज जिले में वर्तमान में वक्फ बोर्ड की कुल 3438 संपत्तियां हैं, जिनमें से 3180 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं और 258 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड की हैं। इनमें कई भूखंडों पर अवैध कब्जा है, जबकि सैकड़ों संपत्तियों पर किरायेदारी को लेकर विवाद जारी है। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के कारण विवादित संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर अटकलें भी शुरू हो गई हैं।
वक्फ संपत्तियों और मदरसों के बारे में मांगी पूरी जानकारी
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और डीएम कार्यालय में वक्फ संपत्तियों के बारे में अक्सर शिकायतें आती रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं, लेकिन किरायेदारी को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। हालांकि, इस मामले को अवैध कब्जा के रूप में नहीं माना जाता है। वक्फ संपत्तियों और मदरसों के बारे में पूर्व में जानकारी भी मांगी जा चुकी है।
नए बिल के खिलाफ विरोध का ऐलान
वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए बिल के खिलाफ विरोध का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि यह बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। बोर्ड के सदस्य और प्रवक्ता डॉक्टर सैयद वसीम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वक्फ का 2013 का कानून वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करता है, जो चैरिटी के लिए दी गई हैं। इन संपत्तियों पर मदरसे, मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान बने हुए हैं।
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