इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भाषण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी...
यति नरसिंहानंद के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज : पैगंबर मोहम्मद और कुरान पर की थी टिप्पणी
Oct 23, 2024 15:10
Oct 23, 2024 15:10
जनहित याचिका में मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस भाषण को हटाया जाए जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही मांग की गई है कि भविष्य में उन्हें भड़काऊ बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ताओं ने यूपी राज्य को नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है क्योंकि वह देश विरोधी काम कर रहे हैं।
ये है पूरा मामला
दरअसल, नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, इसे लेकर देशभर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। नरसिंहानंद के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 196, 197, 299 और 302 शामिल हैं। नरसिंहानंद पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिनमें दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुए सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का मामला भी शामिल है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
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