गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन आज पूरी नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में करीब तीन घंटे तक सुनवाई के...
Prayagraj News : गाजीपुर के सांसद अफजाल मामले में 20 मई को सुनवाई, चुनाव लड़ने पर संशय
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May 13, 2024 18:30
May 13, 2024 18:30
- तीन घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब 20 मई की तारीख लगाई है।
- राहत नहीं मिलने पर अफजाल की जगह बेटी नुसरत को चुनाव लड़ा सकते हैं।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी। लेकिन, सजा पर रोक नहीं लगाई थी। जिससे अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया था। उधर, राज्य सरकार ने भी याचिका दायर कर सजा बढ़ाने की मांग की है। जबकि कृष्णानंद राय के लड़के पीयूष कुमार राय ने भी सजा बढ़ाने की मांग लेकर निगरानी दाखिल की है। तीनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई हो रही है। लेकिन, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अफजाल अंसारी नामांकन वापस ले सकते हैं और बेटी नुसरत को गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं।
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