Pratapgarh News : अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की परीक्षा केन्द्रों पर 20 जून तक निषेधाज्ञा, जानें पूरी डिटेल

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की परीक्षा केन्द्रों पर 20 जून तक निषेधाज्ञा, जानें पूरी डिटेल
UPT | प्रतापगढ़

Jun 11, 2024 03:41

अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि दिनांक 13 जून 2024 से 20 जून 2024 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा UPJEE(P)-2024 की परीक्षा संपन्न होना प्रस्तावित है।

Jun 11, 2024 03:41

Pratapgarh News (विकास गुप्ता) : अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि दिनांक 13 जून 2024 से 20 जून 2024 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा UPJEE(P)-2024 की परीक्षा संपन्न होना प्रस्तावित है। परीक्षाओं को नकलविहीन, शुचिता एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना है। उन्होंने परीक्षाओं की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसकी शुचिता एवं निष्पक्षता बनाये रखने के उद्देश्य से सम्बन्धित संयुक्त प्रवेश परीक्षा UPJEE(P)-2024  की परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास दिनांक 20 जून 2024 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया है।

परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा
उन्होंने बताया है कि जनपद में परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टॉफ/अधिकारी/परीक्षार्थी/मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आईटी गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नही जाने दिया जायेगा
कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा।परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नही जाने दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, परीक्षार्थी परीक्षा स्थल की परिधि में किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर प्रवेश नही करेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह परीक्षाओं को सकुशल तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराये जाने में न तो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेगा और न ही ऐसी कोई कार्यवाही करेगा। जिससे कि परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने में कोई बाधा उत्पन्न हो एवं उसकी शुचिता व निष्पक्षता पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़े।

 

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