साथ ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत…
Pratapgarh News : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रकों के साथ की बैठक
Apr 02, 2024 18:28
Apr 02, 2024 18:28
किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना
निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गये हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज अथवा कोई इश्तहार जो निर्वाचन के सन्दर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिये निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैण्डबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हो। कोई व्यक्ति जो उक्त उपधाराओं के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है उसे 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
उक्त निर्देश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटो, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रकाशित परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख को पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक मुद्रक/प्रकाशक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी/मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी सेल प्रभारी शक्ति पाल सिंह सहित समस्त प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रक उपस्थित रहे।
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