Pratapgarh News : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रकों के साथ की बैठक

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रकों के साथ की बैठक
UPT | बैठक करते हुए

Apr 02, 2024 18:28

साथ ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत…

Apr 02, 2024 18:28

Pratapgarh news : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में जनपद के प्रकाशक/मुद्रक समस्त प्रिन्टिंग प्रेस प्रतापगढ़़ की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रको को निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों, स्टीकरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबन्धों के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। साथ ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न किया गया हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया गया हो तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह मुद्रित हुई है न भेजी गयी हो। इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गयी प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिये किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जायेगा तथा वाक्यांश मुद्रक को तद्नुसार समझा जायेगा।

किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना
निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गये हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज अथवा कोई इश्तहार जो निर्वाचन के सन्दर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिये निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैण्डबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हो। कोई व्यक्ति जो उक्त उपधाराओं के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है उसे 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

उक्त निर्देश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटो, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रकाशित परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख को पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक मुद्रक/प्रकाशक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी/मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी सेल प्रभारी शक्ति पाल सिंह सहित समस्त प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रक उपस्थित रहे।

Also Read

ब्लैकलिस्टिंग में न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य, राज्य संस्थाओं को निष्पक्षता और तर्कसंगतता बरतने का निर्देश

27 Jul 2024 02:51 PM

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : ब्लैकलिस्टिंग में न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य, राज्य संस्थाओं को निष्पक्षता और तर्कसंगतता बरतने का निर्देश

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ब्लैकलिस्टिंग आदेशों की जांच करने का अधिकार... और पढ़ें