हाई कोर्ट का आदेश : वकील पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

वकील पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UPT | हाई कोर्ट इलाहाबाद

Oct 26, 2024 18:10

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वकील से  एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने...

Oct 26, 2024 18:10

Prayagraj News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वकील से  एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। वकील महमूद प्राचा पर अदालत का कीमती समय बर्बाद करने और स्वयं याचिकाकर्ता होने के बावजूद वकील की पोशाक व बैंड पहनकर मामले पर बहस करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले में सीमित नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में यह पूछा गया है कि क्या वकील के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की आवश्यकता है और जुर्माना लगाने का आदेश क्यों न रद्द किया जाए।



नोटिस का जवाब
पीठ ने कहा कि इस सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी करें कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को क्यों न हटाया जाए और जुर्माना लगाने वाले आदेश को क्यों न रद्द किया जाए।" नोटिस का जवाब 9 दिसंबर, 2024 को प्रस्तुत किया जाना है। इस बीच जुर्माना लगाने के 10 सितंबर 2024 के आदेश पर रोक रहेगी।

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का किया रूख
प्राचा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से दायर एक याचिका को लेकर "कीमती समय" बर्बाद करने का दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राचा कोट और बैंड पहनकर अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह स्वयं याचिकाकर्ता हैं। प्राचा ने रामपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संचालन की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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