हाई कोर्ट ने आजम खान और तीन अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में एहतेशाम खान ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
आजम खान को बड़ा झटका : डूंगरपुर मामले में तीन दोषियों की जमानत अर्जी खारिज, जानें पूरा मामला
Sep 01, 2024 02:38
Sep 01, 2024 02:38
- जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
- नवंबर 2019 में कराई गई थी FIR
जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के साथ-साथ पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन खान, पूर्व चेयरमैन अजहर खान और ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
हाई कोर्ट ने आजम खान और तीन अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में एहतेशाम खान ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रामपुर की जिला कोर्ट ने आजम खान समेत चार लोगों को 16 मार्च को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई थी और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
नवंबर 2019 में कराई गई थी FIR
आजम खान और तीन अन्य की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आजम खान पर जनता दरबार में शिकायत करने पहुंचे एहतेशाम खान के साथ मारपीट करने और धमकाने का आरोप था। जबकि आले हसन खान, अजहर खान और बरकत अली पर एहतेशाम खान के घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन घर खाली कराने का आरोप था। यह घटना 3 फरवरी 2016 की है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस मामले में एफआईआर नवंबर 2019 में दर्ज कराई गई थी।
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