श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर रीकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर : कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े 18 केस एक साथ सुने जाएंगे, मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज
Oct 23, 2024 16:40
Oct 23, 2024 16:40
मुस्लिम पक्ष का तर्क
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने कोर्ट में तर्क दिया कि 11 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने से न्यायिक प्रक्रिया में जटिलता पैदा होगी और इससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सभी मुकदमों को एक साथ लाने का फैसला पक्षपातपूर्ण हो सकता है, इसलिए कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
हिंदू पक्ष की दलील
दूसरी ओर, हिंदू पक्ष ने इस फैसले को न्यायसंगत बताया। हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने दलील दी कि जब विवाद एक ही संपत्ति से संबंधित हो, प्रतिवादी समान हों और राहत की मांग भी समान हो, तो मुकदमों को एक साथ जोड़ने का निर्णय कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि इन मुकदमों में किसी पक्ष के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने अदालत के आदेश का समर्थन करते हुए इसे न्यायपूर्ण और प्रभावी बताया।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समय भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाकर उस स्थान पर मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए हैं। इसी मामले से जुड़े 18 मुकदमों को एक साथ जोड़ने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में दिया था।
कोर्ट का निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 11 जनवरी 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की रीकॉल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी मुकदमे समान संपत्ति और पक्षकारों से जुड़े हैं, तो उन्हें एक साथ सुनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अदालत के इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मुकदमों की एकीकृत सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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