प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के चलते सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं...
बोटी-बोटी बयान को लेकर दस साल बाद आरोप तय : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर चलेगा मुकदमा, 2014 के चुनाव में पीएम मोदी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी
Oct 22, 2024 22:55
Oct 22, 2024 22:55
19 लोगों के बयान दर्ज किए गए
इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब आगे की प्रक्रिया में साक्ष्य और गवाहियों की पेशी होगी। विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह के मुताबिक वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देवबंद के गांव लबकरी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे और इस समय इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। मसूद ने न केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, बल्कि उन्होंने बसपा के दो विधायकों के बारे में भी कहा था।
चुनावी भाषण का मामला फिर गरमाया
मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी देवबंद, कुसुमवीर सिंह ने 27 मार्च 2014 को इमरान मसूद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, और अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में जातिसूचक शब्दों के उपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के बाद इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। अब विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं।
काफी सुर्खियों में रहा था मामला
इमरान मसूद के इस विवादित बयान के बाद देशभर की राजनीति में हलचल मच गई थी और मामला तब काफी सुर्खियों में रहा। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में मसूद पीएम मोदी को धमकी देते हुए नजर आए थे।
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