Muzaffarnagar News : जेल में बंद एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन की जमानत याचिका खारिज, धोखाधड़ी का आरोप

जेल में बंद एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन की जमानत याचिका खारिज, धोखाधड़ी का आरोप
UPT | अयाजुद्दीन

Jun 08, 2024 08:38

अयाजुद्दीन को पुलिस ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। अयाजुद्दीन सिद्दीकी पर डीएम कोर्ट के नाम से चकबंदी विभाग को एक फर्जी आदेश पत्र जारी करने का आरोप है।

Jun 08, 2024 08:38

Muzaffarnagar News : यूपी के मुजफ्फरनगर धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अयाजुद्दीन को पुलिस ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। अयाजुद्दीन सिद्दीकी पर डीएम कोर्ट के नाम से चकबंदी विभाग को एक फर्जी आदेश पत्र जारी करने का आरोप है।

जमीन को लेकर चल रहा है विवाद
डीएम कोर्ट के पेशकार राजकुमार ने ढाई माह पहले थाना बुढ़ाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अयाजुद्दीन और उनके विरोधी पक्ष ने जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिल्म एक्टर के बड़े भाई अयाजुद्दीन का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उन पर आरोप है कि अयाजुद्दीन ने 12 दिसंबर 2023 को प्रार्थना पत्र के साथ डीएम कोर्ट से 8 दिसम्बर 2023 को जारी आदेश पत्र की एक प्रति चकबंदी विभाग के कार्यालय को दी थी। इसके साथ ही उन्होंने मामले का निस्तारण उसके पक्ष में करने का आग्रह किया था।

जांच में आदेश पाया गया फर्जी
मामले में ऐसा कोई आदेश न होने के चलते आदेश पत्र की जांच कराई गई। 29 फरवरी 2024 को रिपोर्ट में आया कि डीएम कोर्ट का उक्त फर्जी आदेश अयाजुद्दीन और उसके विरोधी पक्ष जावेद इकबाल ने एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार कराया है। एसडीएम की जांच में भी यह साफ नहीं हुआ कि डीएम कोर्ट का यह फर्जी आदेश दोनों में से किसने तैयार कराया। इसके बाद एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर ने जांच की, उनकी जांच में भी आदेश फर्जी पाया गया। इसके बाद मार्च 2024 में डीएम के पेशकार की तहरीर पर अयाजुद्दीन और जावेद इकबाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 

20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
थाना बुढाना पुलिस ने 20 मई को आरोपित अयाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। अयाजुद्दीन की ओर से मुनव्वर जहां के दिये गए शपथ पत्र के माध्यम से जमानत की मांग की गई थी, जिस पर एडीजे प्रथम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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