दोनों पीड़िताओं का आरोप था कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच आसाराम के आश्रम में यौन उत्पीड़न के दौरान रसोइये अखिल और उसकी पत्नी आश्रम में मौजूद थे।
Muzaffarnagar News : आसाराम बापू के रसोइया की हत्या के मामले में केस पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर, 14 अगस्त को सुनवाई
Jul 13, 2024 02:06
Jul 13, 2024 02:06
- गवाह के नहीं पहुंचने पर नहीं हुआ साक्ष्य प्रस्तुत
- हमलावरों ने गोली माकर की थी 2015 में रसाोइया की हत्या
- दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे पर यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप
पुलिस ने जांच के बाद अखिल हत्याकांड मामले में कार्तिक हलधर, नीरज, प्रवीण सहित चार आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या नौ और 10 में चल रही थी। लेकिन अब दोनों पत्रावली मुख्य पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई हैं। वादी के अधिवक्ता कंवरपाल सैनी ने बताया कि गवाह विजय सैनी की गवाही होनी है। लेकिन गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ।
जाने क्या है पूरा मामला गुजरात के मुकदमें में गवाह था अखिल
गुजरात के सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों पीड़िताओं का आरोप था कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच आसाराम के आश्रम में यौन उत्पीड़न के दौरान रसोइये अखिल और उसकी पत्नी आश्रम में मौजूद थे। 20 अक्तूबर 2013 को गुजरात पुलिस अखिल और उनकी पत्नी को अहमदाबाद ले गई थी। लंबी पूछताछ के बाद अखिल को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया था।
आशाराम के अहमदाबाद आश्रम 11 साल तक रहा अखिल
मुजफ्फरनगर निवासी अखिल गुप्ता 1997 में संत आसाराम का शिष्य बना था। इसके कुछ दिन बाद आसाराम ने उसे अपना रसोइया बनाया था। जहां आश्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर की सेवादार वर्षा से अखिल गुप्ता ने शादी की थी। वर्ष 2008 में अखिल और वर्षा ने आश्रम छोड़ दिया। इसके बाद वह शहर में रहकर दूध का कारोबार कर रहा था।
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