Shamli News : नगर पालिका की अच्छी स्कीम, 30 जून तक टैक्स भरो 10 फीसदी छूट पाओ

नगर पालिका की अच्छी स्कीम, 30 जून तक टैक्स भरो 10 फीसदी छूट पाओ
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

May 24, 2024 12:38

नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने शहर के लोगों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। टैक्स कलेक्टरों और पार्षदों के साथ बैठक के उन्होंने बताया कि 30 जून तक भवन कर (House Tax) और जल कर...

May 24, 2024 12:38

Shamli News : नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने शहर के लोगों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। टैक्स कलेक्टरों और पार्षदों के साथ बैठक के उन्होंने बताया कि 30 जून तक भवन कर (House Tax) और जल कर (Water Tax) जमा करने वाले नागरिकों को टैक्स में 10 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी नागरिकों को देने के लिए शहर में पांच दिनों तक लगातार जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

जनता के हित में फैसला 
पालिकाध्यक्ष ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए नगर निगम बोर्ड ने भवन कर और जल कर में 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। शहर के प्रत्येक वार्ड का प्रत्येक व्यक्ति भवन एवं जल कर में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकता है। बस उसे 30 जून 2024 तक कर जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लगने वाले टैक्स से शहर में विकास कार्य किये जाते हैं। आने वाले समय में हर व्यक्ति को घर बैठे ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। इससे भवन कर एवं जल कर का ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा होगी। उन्होंने शहरी क्षेत्र के ऐसे भवनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जहां सबमर्सिबल पंप लगा हो तथा गाय-भैंस की डेयरी फार्म हो। बिना अनुमति के पानी का कनेक्शन लगा हो या खाली प्लॉट हो, ताकि भविष्य में उन्हें भी टैक्स के दायरे में लाया जा सके। बैठक में पार्षद आशीष गुप्ता, तोहिद रहमानी, रोबिन गर्ग, सलमान अहमद, टैक्स कलेक्टर आजम खां, अमित कुमार, राकेश कुमार, सुनील बंसल, कंवरपाल, अमित शर्मा, गजेंद्र कुमार, जगमोहन, अरविंद, शशिकांत आदि शामिल हुए।

क्या है भवन कर और जल कर 
भवन कर और जल कर दो अलग-अलग टैक्स हैं, जो नगर पालिका या स्थानीय निकाय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं।
भवन कर : यह कर भवनों, आवासों, व्यापारिक इमारतों और अन्य वस्तुओं के मालिकों या उनके प्राधिकरणों से वसूला जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को आवश्यक धनराशि प्राप्त करना होता है, ताकि वह समाज के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सके। 
जल कर : यह कर जल संप्रेषण और संरक्षण सुविधाओं के लिए वस्तुओं या उपयोगकर्ताओं से वसूला जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को पानी की सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करना होता है।

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