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न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगा दी है। और पढ़ें
मुंबई में आइसक्रीम के अंदर कटी हुई उंगली मिलने के बाद नोएडा में अमूल आइसक्रीम के अंदर कनखजूरा निकला है। पीड़िता नोएडा के सेक्टर-12 में रहती है...और पढ़ें