Daughter in law and her lover sentenced to life imprisonment

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18 Aug 2024 10:23 AM

महाराजगंज बहू और उसके प्रेमी को उम्रकैद : 19 साल पहले हुई थी ससुर की हत्या, फैसला अब आया, जानें कितने हजार का जुर्माना लगा

महराजगंज के नंदना गांव में 19 वर्ष पूर्व हुई ससुर की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाकर बहू व उसके प्रेमी को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। और पढ़ें

Daughter in law and her lover sentenced to life imprisonment