Divorce decision
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता । न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।और पढ़ें
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता । न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।और पढ़ें