Divorce decision

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9 Jul 2024 12:26 PM

वाराणसी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : केवल लंबी दूरी तलाक का पर्याप्त कारण नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता । न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।और पढ़ें

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