30 साल पुराने मामले में गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट में पेश हुए सांसद पप्पू यादव : 50 हजार के मुचलके पर हुए रिहा, 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 

50 हजार के मुचलके पर हुए रिहा, 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 
UPT | बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

Nov 21, 2024 19:52

जिला जज की अदालत ने मामले को एमपी/एमएलए की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया था। जहां पर पत्रवाली अपील बहस में चल रही है। बार- बार बुलाने पर भी आरोपियों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

Nov 21, 2024 19:52

Gazipur News : बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गुरुवार को गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट में 30 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पप्पू यादव और उनके समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। अदालत ने पप्पू यादव को 50 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की।

क्या है पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर 1993 को मुहम्मदाबाद थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीएन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हें सूचना मिली थी कि बिहार प्रांत के दो विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने साथ काफी संख्या में अवांछनीय तत्वों लेकर उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी राजनीतिक दलों के चुनावी सभाओं में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए उजियार घाट की ओर से होते हुए इस जनपद में प्रवेश करने वाले हैं। इस बात का विश्वास करके वह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। सभी को चुनाव व शांति व्यवस्था से अवगत करने के बाद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया था। जहां विचारण के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पूर्व में सभी आरोपियों को 31 जुलाई 2023 को दोषमुक्त कर दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में 6 सितंबर 2023 को जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने अपील दाखिल की थी। 

जिला जज की अदालत ने मामले को एमपी/एमएलए की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया था। जहां पर पत्रवाली अपील बहस में चल रही है। बार- बार बुलाने पर भी आरोपियों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट 22 अक्टूबर को जारी करते हुए 4 नवंबर को तारीख नियत की थी। दस आरोपी इस मुकदमें में हाजिर हो गए और गैरजमानतीय वारंट को निरस्त करा लिए, लेकिन पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हाजिर नहीं हुए। न्यायालय ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने सख्त रूख अख्तियार कर मुहम्मदाबाद प्रभारी निरीक्षक को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था।

एक घंटे तक कठघरे में खड़े रहे 
गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट में 30 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में में पप्पू यादव पेश हुए, जहां वो  करीब 1 घंटे तक कटघरे में खड़े रहे। उनके वकील ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें रास्ते में धमकी मिली। धमकी देने वाले ने कहा कि गाजीपुर पहुंच गए हो? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सवाल पर उन्होंने इसे गंभीरता से लिया।

पप्पू यादव को मिली धमकी
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी पर आए बिहार प्रांत के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने लारेंस विश्नोई से मिली धमकी पर कहा कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही है। गाजीपुर आते समय आज भी फोन पर धमकी मिली है। उन्होंने पत्रकारों के सामने अपने फोन में धमकी से भरे मैसेज दिखाते हुए कहा कि उर्दू में मैसेज भेजा जा रहा है।

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