Jaunpur News : गैर इरादतन हत्या में दोषी मां- बेटे समेत तीन लोगों को सात वर्ष की कैद, 42000 जुर्माना लगाया

गैर इरादतन हत्या में दोषी मां- बेटे समेत तीन लोगों को सात वर्ष की कैद, 42000 जुर्माना लगाया
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Oct 26, 2024 00:01

अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने मछलीशहर के रामनगर में 20 वर्ष पूर्व वादी के पिता की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी मां, बेटा समेत तीन आरोपियों को...

Oct 26, 2024 00:01

Jaunpur News : अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने मछलीशहर के रामनगर में 20 वर्ष पूर्व वादी के पिता की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी मां, बेटा समेत तीन आरोपियों को शुक्रवार को 7 वर्ष कारावास और प्रत्येक को 42000 जुर्माने की सजा सुनाया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के विधिक वारिसों को देने का आदेश हुआ।


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वादी के अनुसार, घटना की प्राथमिकी ज्ञानचंद ने दर्ज कराया था कि 7 जून 2004 को सुबह 8:00 बजे ओमप्रकाश वादी की आबादी की जमीन पर छप्पर रखने लगा। वादी और उसके पिता मोहनलाल मना करने लगे। जिस पर आरोपी मंगरु, ओमप्रकाश, उसकी मां प्रेमा देवी व अन्य आरोपी गंदी -गंदी गाली देने लगे। मोहनलाल ने गाली देने से मना किया तब मंगरु के ललकारने पर अन्य आरोपी मोहनलाल को पकड़ लिया। इसके बाद ओमप्रकाश लाठी से, उसकी मां प्रेमा फावड़े के बेट से मारने लगे जिससे मोहनलाल बेहोश हो गए। घटना को तमाम लोगों ने देखा और बीच बचाव किया।

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कोर्ट ने तीनों को सात वर्ष की सजा सुनाया
आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पिता का इलाज बीएचयू वाराणसी में 24 जून 2004 तक चला। 25 जून को वापस घर लाया गया। हालांकि 26 जून को चोटों के कारण पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील सतीश कुमार रघुवंशी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया, कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगरु, ओमप्रकाश और प्रेमा देवी को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाया।

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