आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। छाता वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बन रही कॉलोनी पर एडीए का पीला पंजा..
आगरा में बड़ा एक्शन : तीन बीघा जमीन पर आपके सपनों से खेल रहा था बिल्डर, एडीए ने मिट्टी में मिलाया
Feb 10, 2024 14:27
Feb 10, 2024 14:27
- 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ले-आउट स्वीकृति के बिना बनाई जा रही थी कॉलीनी
- प्रवर्तन दल, जेसीबी और सचल दस्ते के सहयोग से की गई कार्रवाई
धारा 27 के तहत हुई कार्रवाई
छत्ता वार्ड के अंतर्गत धर्मेन्द्र बघेल, राज भाई, संजय रावत, दीपक सर, लोकेश बघेल, हूतेन्द्र बघेल द्वारा खसरा संख्या-584, मौजा नादऊ, जलेसर रोड, आगरा पर लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ले-आउट स्वीकृति के बिना बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलीनी का निर्माण किया जा रहा था। एडीए की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत इस भूखंड निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्तीकरण का कार्य प्रवर्तन प्रभारी के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में किया गया। यह कार्रवाई प्रवर्तन दल, जेसीबी और सचल दस्ते के सहयोग से की गई।
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