ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 साल पहले स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट...
Agra News : ताजमहल सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, दो माह में सीईसी देगी रिपोर्ट
Aug 11, 2024 13:25
Aug 11, 2024 13:25
सीईसी को रिपोर्ट देने के लिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र को भी सीईसी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस शपथपत्र में ताजमहल के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। सीईसी को याचिकाकर्ता और संबंधित पार्टियों से 10 दिन के भीतर सुझाव प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है। सीईसी अपनी रिपोर्ट को दो माह में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी।
आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट का आदेश
ताजमहल के पीछे यमुना नदी की डिसिल्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी रुड़की को भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आईआईटी रुड़की की टीम को सितंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी और इससे पहले आईआईटी रुड़की की टीम सभी सरकारी एजेंसियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सुझाव ले सकती है। याचिकाकर्ता भी आईआईटी रुड़की को लिखित सुझाव दे सकते हैं।
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पेड़ काटने से पहले पर्यावरणीय उपाय
आगरा-जलेसर-एटा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 2818 पेड़ काटने और 229 पेड़ ट्रांसलोकेट करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पेड़ काटने की अनुमति तब ही दी जाएगी जब सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 38470 पौधे लगाए जाएंगे और सीईसी की सभी सिफारिशों का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम भी बताने का आदेश दिया है, जिन्होंने 11 जुलाई को दिए गए शपथपत्र में एक हजार अतिरिक्त पेड़ काटने की जरूरत बताई थी।
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पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए एक की जगह 10 पौधे लगाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने आगरा-जलेसर-एटा रोड के चौड़ीकरण के लिए 3874 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही पेड़ काटने की अनुमति दी जाएगी।
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