Aligarh news : बिना लाइसेंस के डॉग और कैट पालन अब पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का लगेगा जुर्माना 

बिना लाइसेंस के डॉग और कैट पालन अब पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का लगेगा जुर्माना 
UPT | मीटिंग करते नगर आयुक्त अमित आसेरी

Mar 19, 2024 00:06

अलीगढ़ में डॉग और कैट पालने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नगर निगम टीम आवासीय कालोनी, आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में पालतू जानवरों के लाइसेंस चेक किया जाएगा।

Mar 19, 2024 00:06

Short Highlights
  • आवासीय कॉलोनी व घरों में डॉग और कैट का चेक होगा लाइसेंस  
  • पालतू जानवर का लाइसेंस बनवाने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी 
  • रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर डॉग स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना 
Aligarh News : अलीगढ़ में बिना लाइसेंस के डॉग और कैट पालन भारी पड़ेगा। नगर निगम घर - घर पहुंच कर डॉग और कैट पालने का लाइसेंस चेक करेगा। इसको लेकर नगर आयुक्त ने एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही वेटनरी क्लीनिक और डॉग शो आयोजन कर्ताओं को पालतू पशुओं के लाइसेंस देखते होंगे, हालांकि नगर निगम ने डॉग और कैट पालने का लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान बना दी है। डॉग और कैट पंजीकरण के लिए नगर आयुक्त ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि इन पर संपर्क कर पालतू जानवर के बारे में सूचना दे सकते हैं। अभी तक 133 पशुप्रेमियों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। 

आवासीय कॉलोनी व घरों में डॉग और कैट का चेक होगा लाइसेंस  
नगरीय क्षेत्र में आवासीय कालोनी आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में पालतू डॉग और कैट को बिना नगर निगम की अनुमति लाइसेंस के पालना आने वाले दिनों में काफी भारी पड़ने वाला है । सोमवार को नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस की समीक्षा करते हुए कम लाइसेंस बनवाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगले 15 दिनों में आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट, मोहल्ले में टीमें भेज कर घरों में पालतू डॉग और कैट का लाइसेंस चेक करने के निर्देश दिए है। साथ ही चेकिंग में बिना लाइसेंस मिलने पर पशुपालक के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाई करने की नसीहत जारी की है।

पालतू जानवर का लाइसेंस बनवाने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी 
नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा लगातार कैंप आयोजित कर पालतू डॉग और कैट का पंजीकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई, परंतु स्थानीय लोग अभी भी अपने पालतू जानवर का लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं, जो गलत है । उन्होंने बताया पशुपालकों के लिए अपने पालतू पशु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा टीम  गठित की गई है, जो घर-घर जाकर पंजीकरण करने के साथ-साथ पालतू डॉग व कैट के पालने होने की जानकारी को भी चेक करेंगे ।

डॉग, कैट पंजीकरण से लाभ के बारे में बताया जा रहा है  
नगर आयुक्त ने डॉग कैट पंजीकरण से लाभ के बारे में बताया कि लाइसेंस से कुत्ता पालक को 'वैधानिक स्वामी'  की हैसियत, पालतू डॉग द्वारा खुली सड़क पर गंदगी से बचाव हेतु एवं अन्य प्रकार की जैसे रैबीज से बचाव, बीमारी से बचाव, कुत्ता पालक एवं आम जनमानस को सुरक्षा के दृष्टिगत, डॉग शो  (Dog Shows) में भाग लेने का मौका, नगर निगम अधीनयम में उल्लेखित धारा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की चालान ,कार्यवाही से बचाव, कुत्ते का टीकाकरण हुआ है अथवा नही, डॉग की पहचान जैसे फायदे मिलेंगे। 

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर डॉग स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना 
नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा डॉग व कैट पालक द्वारा 31 मार्च 2024 तक अपने पालतू पशु का पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो नगर नगम अधिनियम तथा  कार्यकारणी द्वारा पास डॉग स्वामी पर 5000 रुपये का जुर्माना तथा डॉग को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया पंजीकरण व्यवस्था को सरल और पब्लिक की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा सभी वेटनरी क्लिनिक और डॉग शो आयोजन कर्ताओं से अपील की जाती है कि उनके संपर्क में आने वाले सभी पालतू डॉग्स, कैट का पंजीकरण नगर निगम में अनिवार्य कराएं । नगर आयुक्त ने कहा नगर निगम अब नगरीय क्षेत्र में होने वाले सभी डॉग्स शो वेटरिनरी क्लिनिक पर भी नजर बनाए हुए हैं यहां पर भी रेंडम चेकिंग की जाएगी।

केवल 133 पशुप्रेमियों ने ही कराया है पंजीकरण 
नगर आयुक्त ने कहा नगरीय क्षेत्र में 133 पशु प्रेमी ने ही  आगे आकर अपने डॉग का पंजीकरण कराया है जबकि एक बहुत बड़ी संख्या डॉग व कैट पालक अभी भी पंजीकरण से रह गए है। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया विदेशी बड़ी जाति पर 600 रुपये, विदेशी छोटी जाति के 500 रुपये और इंडिया नस्ल के पालतू जानवर का  200 रुपये पंजीकरण शुल्क है ।
 

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