अलीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) से 28 दिन के अंदर ही लैंगिक अपराध के दोषी को सजा दी गई है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रदेश में यह पहला मामला है, जिसमें सजा दी गई है।
नए कानून BNS के तहत प्रदेश में पहली सजा : 28 दिन के अंदर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की हुई सजा
Oct 20, 2024 01:01
Oct 20, 2024 01:01
- आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज किया था मामला
- भारतीय न्याय अधिनियम के तहत 28 दिनों के अंदर मिली सजा
आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज किया था मामला
अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु चलाए ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना की और अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या - 402/24 धारा 65(2) बीएनएस 5/6 पॉस्को एक्ट में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
भारतीय न्याय अधिनियम के तहत 28 दिनों के अंदर मिली सजा
अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना अतरौली पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोप पत्र कोर्ट को प्रेषित किया गया था । जिसमें आकोरी भरतभूषण उर्फ सोनू को सजा दी गई। एक जुलाई 2024 से देश में नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद प्रदेश में पहली सजा कराई गई है व देश के अन्दर दूसरी सजा है । जिसमें नए कानून के तहत किसी दोषी को सजा दिलाई है । आरोपी को नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) के तहत 28 दिनों के अंदर ही 20 वर्ष के कठिन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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