हाथरस की एक न्यायालय ने हाथरस सत्संग हादसे के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साकार विश्वहरि भोलेबाबा के सत्संग...
Hathras News : सत्संग कांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, भगदड़ में हुई थी 123 लोगों की मौत
Jul 24, 2024 16:17
Jul 24, 2024 16:17
ये है पूरा मामला
सिकंदराराऊ क्षेत्र में 2 जुलाई को विश्वहरि भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम हुआ था। उसमें भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए भगदड़ मच गई। इसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य आयोजकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में अब तक मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी अलीगढ़ जेल में बंद हैं।
पहले भी खारिज हो चुकी है दो की जमानत
पिछले दिनों मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में जेल में बंद दो महिला आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज एक अन्य आरोपी आरोपी मुकेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
Also Read
18 Oct 2024 09:50 AM
हाथरस जिले में एक नेत्र परीक्षण अधिकारी ने सीएमओ हाथरस पर ऑफिस के कमरे में पिटाई किए जाने के गंभीर आरोप लगाए है। और पढ़ें