हाथरस जिले सत्संग के दौरान हुई भगदड़ हादसे के अभियुक्तों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम न्यायालय में पेशी हुई। न्यायालय ने...
Hathras News : अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा -सत्संग कांड में पुलिस की चार्जशीट झूठ का बंडल
Oct 10, 2024 00:16
Oct 10, 2024 00:16
मुकदमे में भोले बाबा का नाम नहीं
आपको बताते चले कि 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। पुलिस की विवेचना अभी जारी है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में भोले बाबा का नाम नहीं था और चार्जशीट में भी भोले बाबा का नाम नहीं है। एक आरोपी मंजू देवी हाईकोर्ट के आदेश पर इस समय जमानत पर रिहा है।
21 अक्टूबर को होगी सुनवाई
आज इस मामले में 10 आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल से यहां सीजेएम कोर्ट लाई। सीजेएम कोर्ट ने आज पुलिस की चार्जशीट का प्रसंज्ञान भी लिया। इसके बाद पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गई है। इस मामले में अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
पुलिस की चार्जशीट झूठ का बंडल
अधिवक्ता एपी सिंह ने पुलिस की चार्जशीट पर कहा है कि पुलिस की चार्जशीट झूठ का बंडल है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। जल्दीबाजी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। वह इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। वही उन्होंने शायराना अंदाज में पुलिस की चार्जशीट पर चुटकी लेते हुए कहा कि योंही कोई बेवफा नहीं होता कुछ तो मजबूरियां रही होंगी।
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