अलीगढ़ में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) अनुदान योजना के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के अनुदान योजना के नए निर्देश : आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक करें
Jan 08, 2025 21:50
Jan 08, 2025 21:50
- योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक करें
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, जिसमें खाते का पूर्ण विवरण हो, शादी का कार्ड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
आवेदन के नियम और शर्तें
आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। आवेदन उसी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर किया जाना चाहिए। विधवा और दिव्यांग आवेदकों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल अल्पसंख्यक जातियां इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन करें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक Shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं। अनुदान योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए आवेदक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, अलीगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को कम किया जा सके।
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