कृष्ण जन्मभूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इंकार

UPT | कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर

Mar 19, 2024 14:57

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने कमेटी की याचिका खारिज कर दी है।

Short Highlights
  • कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ी खबर
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
  • मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज
Matura News : सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने कमेटी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

हाइकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार
दरअसल इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था। हाइकोर्ट ने कहा था कि ये सभी मुकदमे एक तरह के हैं और इन पर एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा समय बचाने के लिए इन सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई करना बेहतर होगा। हाइकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन शीर्ष न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

13.37 एकड़ भूमि पर है विवाद
याचिका पर पीठ ने आदेश दिया कि 'याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर करने की छूट देते हैं।' उधर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित करने का आवेदन दिया था।

कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। उधर मुस्लिम पक्ष ने इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया है।

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