खैर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान : मतदान दिवस पर 20 नवंबर को अवकाश घोषित

UPT | जिलाधिकारी विशाख जी चुनाव के संबंध में निर्देश देते हुए।

Nov 20, 2024 00:55

20 नवम्बर को खैर विधान सभा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले डायेंगे, इसको लेकर जिले में अवकाश घोषित किया गया है

Short Highlights
  • मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य फोटो पहचान पत्र से कर सकते हैं मतदान
  • खैर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों के भवनों को किया गया अधिग्रहित
 Aligarh News : अलीगढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने अवगत कराया है कि खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को सूचित किया है कि उप निर्वाचन - 2024 के लिए मतदान दिवस 20 नवंबर को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है । उन्होंने यह भी अवगत करया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदान समय सुबह 7 बजे से शाम 5  बजे तक निर्धारित किया गया है। 

मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य फोटो पहचान पत्र से कर सकते हैं मतदान
जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खैर  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिये को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र ये हैं  
डीईओ ने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो की जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आईजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र व राज्य सरकार/लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों,विधायको,विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड से भी मतदान कर सकते हैं।  

खैर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों के भवनों को किया गया अधिग्रहित
जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा खैर विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित सभी मतदान केंद्रों के भवनों, परिसरों को 20 नवंबर 2024 तक मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 160 के अधीन अधिग्रहीत कर लिया गया है ।  विशाख जी ने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है कि खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की मांग के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों के संपूर्ण भवनों व परिसरों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

Also Read