एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी ने 11 दिसंबर को एक ग्रामीण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया। इस शिकायत में ये आरोप लगाया गया था कि भाजपा विधायक हरीश शाक्य के नेतृत्व वाला एक गिरोह उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को दबाव और धमकियों के जरिए जबरन वसूली कर रहे हैं।