कोर्ट का फैसला : हत्या के आरोपी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

फ़ाइल फोटो | फाइल फोटो

Jan 10, 2025 20:13

उत्तर प्रदेश के बरेली में 50 हजार रुपये के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी शाहिद उर्फ लफड़ा को अपर सत्र न्यायधीश (एडीजे) तबरेज अहमद ने उम्रकैद की सजा सुनाई है...

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Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में 50 हजार रुपये के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी शाहिद उर्फ लफड़ा को अपर सत्र न्यायधीश (एडीजे) तबरेज अहमद ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह जुर्माना राशि मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने शाहिद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया।

50 हजार रुपये की वसूली पर हुआ विवाद
घटना 17 जून 2019 को हुई थी। नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां के निवासी रहीस खां पर शाहिद उर्फ लफड़ा के 50 हजार रुपये उधार थे। इस राशि की वसूली के लिए रहीस और उसका भाई आरोपी शाहिद के पास गए थे। इस दौरान शाहिद ने रुपये देने के बजाय गाली-गलौज की और जब दोनों ने विरोध किया तो आरोपी के पिता काले खां ने शाहिद से गोली मारने की बात कही। इसके बाद शाहिद ने अपने पिता के कहने पर रहीस खां को गोली मार दी। रहीस खां को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें नैनीताल हाईवे स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर कैंट थाने में हत्या, गाली-गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया।



साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर सजा
अपर सत्र न्यायधीश तबरेज अहमद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहिद को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत में सरकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जबकि आरोपी के अधिवक्ता धीरेन्द्र वर्मा ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके बावजूद अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। घटना के बाद आरोपी शाहिद और उसके पिता काले खां फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया था और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। बाद में आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया।

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