धान और गेहूं खरीद में अनियमितता : बस्ती मंडल के अधिकारियों पर केस दर्ज, पीसीएफ के जिला प्रबंधक और लेखाकार पर कार्रवाई

UPT | धान और गेहूं खरीद में अनियमितता।

Sep 06, 2024 22:44

बस्ती मंडल में धान और गेहूं की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस गड़बड़ी में शामिल बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के पीसीएफ (प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन) के जिला प्रबंधकों और लेखाकारों पर मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका था, और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

Basti News : उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में धान और गेहूं की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस गड़बड़ी में शामिल बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के पीसीएफ (प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन) के जिला प्रबंधकों और लेखाकारों पर मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका था, और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। कुल पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन पर धान और गेहूं खरीद में करोड़ों रुपये के गबन का आरोप है।

 बस्ती और सिद्धार्थनगर में बड़े पैमाने पर गबन
बस्ती जिले में जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी और लेखाकार आशीष के खिलाफ धान और गेहूं खरीद में गबन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। उन पर 331.33 लाख रुपये धान और 473.66 लाख रुपये गेहूं की खरीद में अनियमितता का आरोप है। वहीं, सिद्धार्थनगर में जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी और सहायक लेखाकार उमानंद उपाध्याय पर धान खरीद में 11 करोड़ से अधिक की धांधली के आरोप लगे हैं। इस गबन की कुल राशि 11 करोड़ 9 लाख 6581 रुपये है, जिसमें से तीन करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है, जबकि शेष राशि अभी भी बकाया है।

संत कबीर नगर में भी गबन के आरोप
संत कबीर नगर में जिला प्रबंधक महेंद्र कुमार गर्ग और लेखाकार मुनेश्वर कुमार पर धान खरीद में 33.42 लाख रुपये के गबन का आरोप है। यह गड़बड़ी 2023-24 की समर्थन मूल्य योजना के तहत की गई धान खरीद में हुई थी। योजना के तहत खरीदा गया धान 20 फरवरी 2024 तक संबंधित राइस मिलों को भेजा जाना था, लेकिन इसमें अनियमितता की गई। इसके बाद राइस मिलों को धान की कुटाई 30 अप्रैल 2024 तक पूरी करनी थी और चावल को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में भेजा जाना था, जो समय पर नहीं किया गया।

गेहूं खरीद में भी अनियमितता
गेहूं की परिवहन तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित थी, लेकिन समय पर गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई। बस्ती जिले के छह केंद्र प्रभारियों पर भी इसी मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि धान और गेहूं खरीद में गबन की गई धनराशि की रिकवरी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। धान के लिए 31 जुलाई और गेहूं के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया गया था, जिसके बाद आधे से अधिक राशि की रिकवरी हो चुकी है। सरकार की ओर से इस अनियमितता के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, और आगे की जांच जारी है ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। 

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