लोकसभा चुनाव 2024: अब नहीं कर पाएंगे एग्जिट पोल, मतदान के प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

May 09, 2024 12:55

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए...

Gonda News : उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत 19 अप्रैल से एक जून तक की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है।

निर्वाचन आयोग प्रचार-प्रसार पर रोक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

48 घंटों के लिए लगा प्रतिबंध 
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति तक नियमित समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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