लोकसभा चुनाव 2024 : पहचान पत्र के बिना भी कर पाएंगे मतदान, इन दस्तावेजों को शामिल किया गया

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

May 09, 2024 13:24

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं के वोट डालने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है...

Gonda News : जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं के वोट डालने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदाता को फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन, ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

ये है दस्तावेजों कि सूची
दस्तावेजों कि सूची में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद् सदस्यों द्वारा जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है।
 
मतदाता सूचना पर्ची मान्य नहीं
डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से वितरित किये जाएंगे। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ उपरोक्तानुसार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।

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