माफिया चंदन सिंह को 12 साल की सजा : गोरखपुर में 2014 में मांगी थी फिरौती, गाजियाबाद की डासना जेल में है बंद

UPT | अदालत का फैसला

Nov 12, 2024 14:31

गोरखपुर के टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों में शुमार चंदन सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 4 महीने से अधिक की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 2014 में विनोद कुमार सिंह से फिरौती की मांग करने और हत्या की धमकी देने के मामले में यह सजा दी गई है।

Gorakhpur News : गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल माफिया चंदन सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने 12 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो आरोपी को 4 माह 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला कोर्ट ने 2014 में हुए एक मामले में सुनाया है, जिसमें चंदन सिंह ने फिरौती की मांग की थी।

गोरखपुर के अपराधी चंदन सिंह की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाही दी कि चंदन सिंह उर्फ देवकीनंदन, जो गोरखपुर के चिलुवाताल थाना क्षेत्र के कुशहरा गांव का निवासी है, ने जून 2014 में सिविल लाइन क्षेत्र के विनोद कुमार सिंह से फिरौती की मांग की थी। फिरौती ना देने पर उसने विनोद को टेलीफोन पर धमकी दी थी कि वह उसकी हत्या कर देगा। अभियुक्त पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें धारा 386, 504, 506 और 507 शामिल थीं। 


चंदन सिंह को धारा 386 के तहत 7 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत 1 वर्ष की सजा, धारा 506 के तहत 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना और धारा 507 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। अगर वह जुर्माना नहीं अदा करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

चंदन सिंह का आपराधिक इतिहास
चंदन सिंह को गोरखपुर के टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों में शामिल किया गया है। उसके खिलाफ 15 से अधिक गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, फिरौती और धमकी जैसे अपराध शामिल हैं। वर्तमान में वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है, लेकिन जेल में भी उसकी आपराधिक गतिविधियां जारी थीं।

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