महराजगंज में बिजली बिल माफी योजना शुरू: ओटीएस से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, जानें कैसे मिलेगा लाभ

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Dec 02, 2024 15:59

महराजगंज जिले में पहले आओ, पहले पाओ अधिक लाभ की तर्ज पर लागू ओटीएस योजना के तहत बकाएदारों को पंजीकरण कराने के साथ ही बिल के सरचार्ज में 100 फीसद छूट दिए जाने के नियम की जानकारी दी जा रही है।

Maharajganj News : महराजगंज जिले में बिजली विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पावर कॉर्पोरेशन ने एक विशेष एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है, जो बिजली बिल बकाएदारों को राहत प्रदान करेगी। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।  इस दौरान पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को राजस्व निर्धारण धनराशि का सिर्फ 30 फीसद ही जमा करना होगा। शेष बिल बकाए के सरचार्ज पर छूट मिलेगी। इसको लेकर घुघली विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता धर्मेंद्र भारद्वाज सहित अन्य बिजली कर्मचारियों ने फोन व अन्य माध्यमों से बकाएदारों को योजना की जानकारी देना शुरू कर दिया है। पहले आओ, पहले पाओ अधिक लाभ की तर्ज पर लागू ओटीएस योजना के तहत बकाएदारों को पंजीकरण कराने के साथ ही बिल के सरचार्ज में 100 फीसद छूट दिए जाने के नियम की जानकारी दी जा रही है।

ओटीएस स्कीम की 15 दिसंबर से शुरू होगी
उप खंड अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि ओटीएस स्कीम की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 से होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। इसका लाभ सभी विद्युत उपभोक्ता उठा सकते हैं और तय लक्ष्य के मुताबिक सभी बकाएदारों की वसूली हर हाल में करनी है।

कैसे मिलेगा ओटीएस का लाभ 
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक तथा तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी चलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कैसे लें योजना का लाभ 
उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय खंड / उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

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