Dowry murder: विवाहिता को 09 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने पति समेत सास-ससुर को सुनाई 10 साल की सजा

UPT | सांकेतिक तश्वीर

Sep 25, 2024 19:54

औरैया में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतका के पति और सास-ससुर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Auraiya News: यूपी के औरैया में दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायधीश ने मृतक महिला के पति समेत सास-ससुर को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है। मृतका को 09 साल बाद न्याय मिला है। कोर्ट का फैसला आते ही मृतका के परिवारीजन के आंसू छलक पड़े।

सदर कोतवाली क्षेत्र के रहट का पुरवा गांव में विवाहिता राधा की 13 जुलाई 2015 को जहर से मौत हो गई थी। राधा की मौत पर पिता लल्ला सिंह ने सदर कोतवाली में पति सुनील, ससुर मंगल सिंह और सास कैलाशवती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप था कि अतिरिक्त दहेज की मांग लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ घरेलु हिंसा की जाती थी।

पुलिस ने विवेचना कर तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला अपर जनपद एंव सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक अतीक उद्दीन की कोर्ट में चल रहा था। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायलय ने तीनों को आरोपियों को दहेज प्रताड़ना और हत्या का दोषी माना। महिला के पति और सास-ससुर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
 

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