संतोष यादव हत्याकांड: अपहरण-हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद, गोली मारकर नदी में फेंका था शव

UPT | सांकेतिक तश्वीर

Sep 07, 2024 09:12

इटावा में रिटायर शिक्षक के बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही संतोष के परिजनों की आंखो में आंसू आ गए।

Etawah News: यूपी की इटावा कोर्ट ने 09 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले अहम फैसला सुनाया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत और उनके साथ दीपक शर्मा को रिटायर शिक्षक के बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायलय ने दोनों पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। शिवप्रताप 2007 से 2009 तक बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं।

सदर कोतवाली क्षेत्र से आनंद नगर निवासी रिटायर शिक्षक मोहर सिंह यादव के बेटे संतोष यादव की हत्या की गई थी। बीते 19 अप्रैल 2015 को संतोष का अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। 20 अप्रैल को पुलिस ने संतोष का शव बरामद किया था। संतोष के पिता ने सदर कोतवाली में शिवप्रताप और दीपक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट 
शिवप्रताप ने 4 मई 2015 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद 09 मई 2015 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं पुलिस ने दीपक शर्मा को 17 मई 2015 को अरेस्ट किया था। इसके बाद दीपक को अगस्त 2017 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। पुलिस ने 21 जून 2015 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

दोनों पक्षों ने रखे तर्क 
बीते गुरुवार को जिला सत्र न्यायधीश चवन प्रकाश ने दोनों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ब्रजेन्द्र गुप्ता ने बहस के दौरान मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश यादव, राजेंद्र यादव ने परिवार के सामने संतोष को कार से उठाकर ले जाने और हत्या करने की बात कही। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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