दंपती के आवेदन करने के बाद समिति ने पत्नी की चिकित्सीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इन जांचों में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पत्नी गर्भधारण के लिए अयोग्य हैं। अगर चिकित्सीय प्रमाणों से साबित होता है कि पत्नी गर्भधारण के लिए फिट नहीं हैं, तो ही सरोगेसी के लिए अनुमति दी जाएगी।