UP Cabinet Decision : पांच नहीं अब तीन साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, जानिए नई नियमावली

UPT | यूपी में अब तीन साल में होगा शिक्षकों का तबादला

Nov 04, 2024 20:38

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर अहम फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूर दे दी गई।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत तीन साल की सेवा पर शिक्षकों का तबादला हो सकेगा। अब तक यह समय सीमा पांच साल थी। ये सेवा नियमावली यूपी में उच्च शिक्षा, सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों पर लागू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल शिक्षकों को संतुष्टि देगी, बल्कि इससे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा
नई नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में केवल एक बार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से महिला शिक्षकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा।



ट्रांसफर​​​​​​​ प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता
ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्र संबंधित डिग्री कॉलेज के प्रबंधन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर किया जाएगा। प्रबंधन की सहमति के बाद आवेदन को निदेशक, उच्च शिक्षा के पास भेजा जा सकेगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी। साथ ही अनावश्यक देरी से भी बचा जा सकेगा।

1980 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम रद्द
सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 लागू किया है, जो 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। इस अधिनियम के तहत पुराने 1980 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया गया है, जिससे उस समय के स्थानांतरण से जुड़े नियम भी अब खत्म हो गए हैं। इसके अलावा 2005 में जारी नियमावली भी निरस्त कर दी गई है, जिससे नई नियमावली बनाने की जरूरत उत्पन्न हुई।

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