हाथरस सत्संग कांड : न्यायिक जांच आयोग को कार्यालय कक्ष आवंटित, जानें कहां तक पहुंची तफ्तीश

UPT | न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है।

Jul 22, 2024 20:24

गृह विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत बीती 2 जुलाई को हाथरस में थाना सिकंदरामऊ क्षेत्र के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में घटित घटना की जांच जारी है।

Lucknow News : हाथरस जनपद में सत्संग भगदड़ कांड को लेकर गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आयोग के सदस्य हाथरस जाकर भी अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ले चुके हैं। घटना को लेकर लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जांच आयोग के कार्यालय के इस्तेमाल के लिए कक्षों का आवंटन किया गया है। आयोग का जांच केंद्र लखनऊ बनाया गया है। 

2 जुलाई की घटना की जांच जारी
गृह विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत बीती 2 जुलाई को हाथरस में थाना सिकंदरामऊ क्षेत्र के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में घटित घटना की जांच जारी है। इसके लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय उपयोग के लिए अब कक्षों का आवंटन किया गया है।

आयोग को यहां मिले दफ्तर के लिए कमरे
इसमें राजधानी में विकास भवन के प्रथम तल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) अध्यक्ष और स्टाफ के लिए कक्ष संख्या 114 से 117, सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हेमंत राव सदस्य एवं स्टाफ के लिए कक्ष संख्या 107 व 104 और सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर भवेश कुमार सिंह सदस्य एवं स्टाफ के लिए कक्ष संख्या 108 व 105 का आवंटन किया गया है।

हाथरस पहुंचकर जांच कर चुका है न्यायिक आयोग
हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ के मामले में प्रदेश सरकार एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर समेत छह अफसरों को निलंबित कर चुकी है। वहीं मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग मौके पर जाकर जांच पड़ताल कर चुका है। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी आयोग के सदस्यों ने ली है। इस चर्चित कांड का मुख्य आरोपित देव प्रकाश दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। सूरजपाल के वकील के मुताबिक उसने समर्पण किया है। वहीं हादसे के चार दिन बाद बाबा बाबा ने वीडियों के जरिए हादसे को लेकर अपना शोक प्रकट किया।

वकील का दावा- बाबा के समागम में चरण छूना तक वर्जित
वहीं भोले बाबा के वकील डॉ. एपी सिंह ने बीते शनिवार को अलीगढ़ जिला कारागार जाकर जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की है। डॉ. एपी सिंह ने घटना को साजिश करार दिया है और इसमें जहरीला स्प्रे का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साजिश के पीछे सनातन धर्म व बाबा साकार हरि को बदनाम और प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि बाबा अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। बाबा के समागमों में चरण छूना तक वर्जित है। बाबा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपसी भाईचारे व बुरे कामों से दूर रहने का ही प्रवचन देते हैं। कुल 25 आश्रमों में एक भी बाबा के नाम नहीं है। बाबा के पास कोई संपत्ति नहीं है। वीआरएस के बाद पेंशन की धनराशि से ही वह जीविकोपार्जन करते हैं। बाबा न किसी के घर जाते हैं और न होटल में ठहरते हैं। वह सिर्फ आश्रम में ही विश्राम करते हैं। आश्रम की देखरेख व खर्च आयोजकों की ओर से वहन किया जाता है।

जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात
उन्होंने बताया कि मानव मंगल मिलन सद्भावना मिशन कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं के 9 पुरुष और दो महिलाएं जेल में बंद है। कुछ को एसआईटी के सामने समर्पण कराया था। ज्यूडिशल कस्टडी में इन्हें भेजा गया था और एसआईटी ने इनसे पूछताछ कर ली है। वहीं, जेल में बंद इन आरोपियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि जेल में सभी आरोपी ठीक से रह रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन की कोई बात नहीं है। कुछ बीमार हैं जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। जेल की प्रक्रिया के अनुसार ही काम हो रहा है। 

Also Read