विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, डोरमेट्री में रात्रि प्रवास की सख्ती और सुरक्षा गार्डों की तैनाती को अनिवार्य किया गया है। साथ ही, माता-पिता या अधिकृत अभिभावकों की पहचान के बिना परिसर में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।