Waqf Act Amendment Bill : वक्फ एक्ट को लेकर उलेमाओं ने दी प्रतिक्रिया, फरंगी महली ने दी ये नसीहत

UPT | वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम उलेमाओं ने दी प्रतिक्रिया।

Aug 09, 2024 00:36

केन्द्र सरकार ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। इसको लेकर लखनऊ में मुस्लिम उलेमाओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी ने इसका समर्थन किया तो कोई विरोध कर रहा है।

Short Highlights
  • फरंगी महली ने कहा- नया वक्फ एक्ट लाने के बजाय मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने की जरुरत
  • फैजी बोले-वक्फ की संपत्तियों को बेचने वालों को लग रहा डर
Lucknow News : केन्द्र सरकार ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की अनुशंसा की गई। इसको लेकर लखनऊ में मुस्लिम उलेमाओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी ने इसका समर्थन किया तो कोई विरोध कर रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चीफ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जहां नए वक्फ एक्ट को गैर जरूरी बताया है। वहीं, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य सैयद फैजी ने इसका स्वागत किया है।

वक्फ एक्ट में बदलाव की जरुरत नहीं
मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन हो चुका है। अब इसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ की 80 प्रतिशत संपत्तियों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह बनी हैं। इनसे कोई आय नहीं होती है। नया वक्फ एक्ट लाने के बजाय आजाद स्कॉलरशिप को बहाल करने और मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाए जाने की जरुरत है। मुसलमानों की सामाजिक आ​र्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। जो एक्ट बना है उसमें वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। नए वक्फ एक्ट से आने वाले समय में वक्फ की संपत्तियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर बिल पास हो गया तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं।

वक्फ असंवैधानिक तरीके चलने की फैलाई जा रही अफवाह
मौलाना फरंगी महली ने कहा कि बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाई जा रही है कि देश में वक्फ असंवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। वक्फ की जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वह पूरी तरीके से गलत है। साथ ही एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जिस भी जमीन पर उंगली रख देगा उस जमीन को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना होगा और उसे वक्फ की जमीन मान ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ में रजिस्टर करने के लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना होता है।

सैयद फैजी ने किया नए वक्फ एक्ट का किया समर्थन
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य सैयद फैजी ने वक्फ वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नए एक्ट को लेकर हव्वा बनाया जा रहा है। इस एक्ट से वक्फ की संपत्तियों को बेचने वालों को डर लगा रहा है। इससे वक्फ के लोगों को फायदा होगा। वक्फ की बेची गईं जमीनें वापस मिल जाएंगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।

Also Read