लखनऊ में आगामी त्योहारों-आयोजनों को लेकर 14 नवंबर से धारा 163 लागू : निषेधाज्ञा के तहत ये काम रहेंगे प्रतिबंधित

UPT | लखनऊ में 14 नवंबर से धारा 163 लागू।

Nov 13, 2024 21:43

पुलिस ने आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों, आयोजनों, प्रवेश परीक्षाओं और धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर शहर में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा और 12 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।

Lucknow News : पुलिस ने आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों, आयोजनों, प्रवेश परीक्षाओं और धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर शहर में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा और 12 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। पुलिस ने शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया है।

इस गतिविधियों पर लगी रोक 
लखनऊ पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी महीनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार, कार्यक्रम और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनमें कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, और कई अन्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं। इन आयोजनों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है:

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धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध- बिना अनुमति किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां या अन्य सार्वजनिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल निर्धारित स्थान, जैसे ईको गार्डन, पर ही धरना-प्रदर्शन की अनुमति होगी।

प्रवेश परीक्षाओं के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण- शहर में प्रवेश परीक्षाओं के दौरान किसी प्रकार की अशांति या व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगेगी। कोई भी असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के पास घेराव या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

विशेष प्रतिबंधित क्षेत्र- सरकारी दफ्तरों, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी स्थानों के आसपास 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है, जहां ड्रोन कैमरों से शूटिंग या अन्य किसी प्रकार का हवाई गतिविधि करना सख्त रूप से मना होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध- शहर में सार्वजनिक स्थलों पर तेज धार वाले हथियार, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ और घातक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, घोड़ा-गाड़ी, बैल-गाड़ी, तांगा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य भारी वाहन भी इन क्षेत्रों में नहीं आ सकेंगे।

सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों पर नियंत्रण- बिना अनुमति के मॉल, होटल, रेस्त्रां या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संगीत कार्यक्रम, मैच, या किसी प्रकार के ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं होगी, जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

पुतला जलाना और अफवाह फैलाना- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना, अफवाहें फैलाना और गलत सूचना का प्रसार करना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गलत जानकारी प्रसारित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई का अलर्ट
लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने या धरना प्रदर्शन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सजा दी जाएगी। इसके साथ ही यदि किसी वितरक या किरायेदार का पुलिस सत्यापन नहीं किया गया है और वह अपराध करता है, तो मकान मालिक और सेवा प्रदाता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों का सत्यापन समय रहते कराएं ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को शहर में घुसने का अवसर न मिले।

आदेश क्यों जारी किया गया
पुलिस द्वारा यह आदेश मुख्य रूप से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों, आयोजनों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए जारी किया गया है। नवंबर से जनवरी तक शहर में महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं की भरमार होगी, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इन घटनाओं में भाग लेने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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