एसओपी के अनुसार, किसी घटना या शिकायत की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी जनरल डायरी में इसका संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। इसके बाद प्रारंभिक जांच के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।