प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, एम. देवराज ने इस बदलाव को लेकर गुरुवार को निर्देश जारी किए और सभी संबंधित आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश के अनुसार, इससे पहले 19 जून 2024 को परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए एक विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया था, जिसमें इन मानकों को निर्धारित किया गया था।