प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर प्रमाणों के साथ, 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी देना अनिवार्य होगा कि संबंधित डॉक्टर के अलावा अन्य कोई चिकित्सक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं है।