Meerut News : दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा और पांच हजार का अर्थदंड

UPT | दुष्कर्म के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा

Aug 23, 2024 21:19

दुष्कर्म के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। 

Short Highlights
  • ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आरोपी को मिला दंड 
  • मामले में कोर्ट में थाना फलावदा पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
  • 2016 में दायर किया गया था पुलिस की ओर से आरोप पत्र   
Meerut News : मेरठ में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पैरवी सेल व थाना फलावदा पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। 

विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2016 को थाना फलावदा पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर थाना फलावदा पर पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त पासा उर्फ आसिफ पुत्र मौहम्मद युनूस निवासी मौहल्ला कसाई वाली गली कस्बा व थाना फलावदा जनपद मेरठ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र संख्या 02/2016 दिनांक 13.02.2016 को कोर्ट में प्रेषित किया था।  

पैरवी सेल मेरठ एवं थाना फलावदा पुलिस की पैरवी से
एसएसपी मेरठ व एसपी क्राइम के निर्देशन में पैरवी सेल मेरठ एवं थाना फलावदा पुलिस की पैरवी से अभियुक्त पासा उर्फ आसिफ को आज न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट द्वितीय मेरठ द्वारा चार साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड का लगाया है। इसी सजा के साथ दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 354(ख) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास व चार हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास व पांच हजार अर्थदण्ड लगाया है। 

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