Meerut News : मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

UPT | मेरठ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

Jan 23, 2025 09:58

अभियोग उपरोक्त न्यायालय द्वारा विचारण करने पर थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा दोषी को आपरेशन कनविक्शन के तहत उचित सजा दिलाये

Short Highlights
  • ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
  • मेरठ के थाना परतापुर में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला 
  • पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर भेजा जेल 
Meerut News : मेरठ में दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषसिद्ध अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लेकर कारागार भेज दिया। 

अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास
थाना परतापुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए पोस्को एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।

थाना पुलिस के द्वारा सबूत एकत्र व विवेचनात्मक कार्यवाही
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना परतापुर पर पंजीकृत मुअसं 776/20 धारा 376(2)(छ)/323/506 भादवि 5(प)/6 पोस्को एक्ट बनाम अमित पुत्र श्यौराज निवासी म0नं0 156/1 गली नं0 दो इन्दिरापुरम कालोनी थाना परतापुर मेरठ के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जिसमें थाना पुलिस के द्वारा सबूत एकत्र व विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण
अभियोग उपरोक्त न्यायालय द्वारा विचारण करने पर थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा दोषी को आपरेशन कनविक्शन के तहत उचित सजा दिलाये जाने के क्रम में न्यायालय में प्रभावी व समयबद्ध पैरवी की गयी।

थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्ध पैरवी
थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्ध पैरवी के आधार पर न्यायालय पोक्सो प्रथम जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त अमित पुत्र श्यौराज निवासी म0नं0 156/1 गली नं0 2 इन्दिरापुरम कालोनी थाना परतापुर मेरठ उपरोक्त मुकदमा मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रुपये से अभियुक्त को दण्डित किया गया है। 
 

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