धनतेरस से दिवाली तक : गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू, प्रशासन ने दिए नए दिशा-निर्देश

UPT | गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू

Oct 29, 2024 18:00

धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा....

Noida News : धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। इसका प्रभाव अगले 6 दिनों तक रहेगा। 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर तक गौतमबुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। इस दौरान जिले में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 

जुलूस निकालने पर भी रोक
धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।



क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।

इस खबर को भी पढ़ें- मुश्किलों में फंसे बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा : लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी, मां ने किया दावा

इस खबर को भी पढ़ें- Maharashtra Elections 2024 : अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा- 'महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराएंगे लोग'

Also Read