धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा....
Oct 29, 2024 18:00
धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा....