सुपरटेक और सनवर्ल्ड का आवंटन रद्द : यमुना प्राधिकरण की बैठक में हुआ फैसला, लाखों खरीदारों को मिलेगा फायदा

UPT | सुपरटेक और सनवर्ल्ड का आवंटन रद्द

Jun 26, 2024 17:45

यमुना विकास प्राधिकरण ने 81वी बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें एक यह भी है कि बकाया भुगतान नहीं करने पर सुपरटेक और सनवर्ल्ड का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

Short Highlights
  • सुपरटेक और सनवर्ल्ड का आवंटन रद्द
  • यमुना प्राधिकरण की बैठक में हुआ फैसला
  • लाखों खरीदारों को मिलेगा फायदा
Noida News : यमुना विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें एक प्रमुख फैसला था कि बकाया राशि का भुगतान न करने वाले बिल्डरों के आवंटन रद्द किए जाएंगे। इस नीति के तहत, सुपरटेक और सनवर्ल्ड जैसी कंपनियों के आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। यह कदम घर खरीदारों के हित में उठाया गया है।

कई समस्याओं का होगा समाधान
अब इन परियोजनाओं से संबंधित फ्लैटों के निर्माण का अवसर अन्य कंपनियों को दिया जाएगा। वास्तव में, फ्लैट खरीदार काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, और इस निर्णय का उद्देश्य उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जिन बिल्डरों ने यमुना प्राधिकरण की बकाया राशि जमा नहीं की, उनकी भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया है। कई बिल्डर भूमि तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं करते। इससे विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यमुना विकास प्राधिकरण को समय पर धन न मिलने के कारण अनेक परियोजनाओं में विलंब होता है।

सुपरटेक और सनवर्ल्ड पर गिरी गाज
इसके अतिरिक्त, यदि कोई प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाता है, तो बकाया के कारण आवंटियों के घरों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। इस तरह की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों के समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि जो बिल्डर बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके तहत सुपरटेक और सनवर्ल्ड भी शामिल हैं।

कई अन्य अहम फैसले लिए गए
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिन लोगों ने अब तक अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण नहीं किया है, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया गया है। अब आवंटी 31 दिसंबर तक अपनी फैक्ट्री या आवास का निर्माण कर सकते हैं। पूर्व में यह अवधि कम थी। प्राधिकरण ने आवंटियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा न करने पर जो अर्थदंड लगता था, उसे अब माफ कर दिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि वे अपने आवंटियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यह छूट आगामी 31 दिसंबर तक प्रदान की गई है। हालांकि, इस तिथि के पश्चात जो आवंटी अपना निर्माण कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

सीईओ बोले- न हो किसी को परेशानी
प्राधिकरण के सीईओ ने आगे जानकारी दी कि आवंटी अपनी भूमि पर निर्माण कार्य पूरा करने के बाद प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस कारण, प्राधिकरण का लक्ष्य है कि हवाई अड्डे के आस-पास का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो जाए। सीईओ ने यह भी कहा कि प्राधिकरण का प्रयास है कि कोई भी खरीदार नुकसान या परेशानियों का सामना न करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने आवंटियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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